निजी चिकित्‍सालयों के लिए प्रोत्‍साहन योजना

गैर सरकारी संगठन व निजी चिकित्‍सालयों को नसबन्‍दी ऑपरेशन करने तथा आईयूडी निवेशन पर नवीन संशोधित प्रोत्‍साहान योजना

परिवार कल्‍याण के स्‍थाई साधन नसबन्‍दी तथा आईयूडी निवेशन पर गैर सरकारी संगठनों व निजी चिकित्‍सालयों को प्रोत्‍साहान देने हेतु राज्‍य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.19(3) चिकि.स्‍वा.-3/2004 दिनांक 26.10.2007 के अनुसार राज्‍य में जनसंख्‍या स्थिरीकरण हेतु परिवार कल्‍याण कार्यक्रम के अन्‍तर्गत गैर सरकारी संगठनों तथा निजी चिकित्‍सालयों(एलोपेथिक) की भागीदारी बढाने के लिए इन संस्‍थाओं द्वारा नसबन्‍दी करने हेतु पूर्व योजना को सरलीकत कर नवीन संशोधित प्रोत्‍साहान योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्‍तर्गत इन संस्‍थाओं को पुरूष्‍ा नसबन्‍दी ऑपरेशन करने पर 1300/- रूपये व महिला नसबन्‍दी आपरेशन करने पर 1350/- रूपये प्रति केस व आईयूडी निवेशन पर 75/- रूपये प्रति केस राज्‍य सरकार द्वारा दिये जाऐगें, इन संस्‍थानों द्वारा उक्‍त सेवाऐं नि शुल्‍क दी जाऐगी व किसी से भी यूजर फीस नहीं ली जायेगी। संस्‍थाओं का पंजीकरण जिला स्‍तरीय कमेटी द्वारा किया जावेगा तथा संस्‍थाओं को 2 वर्ष के लिए इस योजना के तहत मान्‍यता प्रदान की जायेगी। योजना में पंजीकरण करवाने हेतु संस्‍था को जिले के अतिरिक्‍त/उप मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी (परिवार कल्‍याण)के यहां आवेदन पत्र् प्रस्‍तुत करना होगा।

पंजीकत गैर सरकारी संगठन/निजी चिकित्‍सा संस्‍थानों में किये जाने वाले पुरूष/महिला नसबन्‍दी ऑपरेशन के लिए प्रेरित करने पर प्रेरक को क्रमश 200/- 150/- रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्‍त प्रेरक रा‍शि गैर सरकारी सगठन/निजी चिकित्‍सा संस्‍थान को प्रति केस दिये जाने वाली राशि के अतिरिक्‍त है, जो प्रेरित करने वाले व्‍यक्ति को देय है।

पंजीकत गैर सरकारी संगठन /निजी चिकित्‍सा संस्‍थानों पर भी स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्र्ालय, भारत सरकार द्वारा नसबन्‍दी ऑपरेशन की वजह से मृत्‍यु, अन्‍य जटिलताएं एवं ऑपरेशन असफल होने पर परिवार कल्‍याण बीमा योजना के अन्‍तर्गत राजकीय संस्‍थानों पर सम्‍पन्‍न नसबन्‍दी ऑपरेशन के समान ही समस्‍त परिलाभ देय होगें।