मातृत्व लाभ प्रसूति सहायता योजना
राष्ट्रीय
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की वित्तीय
सहायता से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
परिवार की गर्भवती महिलाओं को पहली अथवा दूसरी संतान होने
तक 500/- रूपये की नकद राशि प्रसूति सहायता के रूप में प्री-नेटल
ए पोस्ट नेटल केयर हेतु दी जा रही है, जो कि-
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लाभार्थी
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का हो।
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लाभार्थी
की न्यूनतम आयु 19 वर्ष हो।
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लाभार्थी
राज्य का मूल निवासी हो।
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लाभाथी
का उसके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति
हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है।
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