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यह योजना सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2005 से
लागू की गई है।
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इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढावा देकर
मातृ एवं शिशु म़त्यु दर कम करना है।
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इसका लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को सरकारी एवं
चिन्हित गैर सरकारी संस्थान पर प्रसव कराने
पर देय है।
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इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेञ में रू.
1000/ एवं ग्रामीण क्षेञ में रू. 1400/ का
लाभ देय है।
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बी.पी.एल. कार्डधारी महिला को घर पर प्रसव
कराने पर 2 बच्चों तक ही रू. 500/ देय है
तीसरा बच्चा होने पर यदि वह महिला/उसका पति
नसबंदी करवाता है तो भी उसे 500/ रूपये देय
होगे।
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आशा को रू. 100/ महिला के संस्थागत प्रसव
करवाने पर एवं रू. 100/ प्रसवोपरान्त नवजात
डी.पी.टी. के तीन टीके लगवाने केपश्चात देय
है।
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आशा द्वारा उक्त प्रतिफल के बदले प्रसूता
को पंजीकरण ANC Check up T.T. एवं आयरन की
गोलियां प्रदान करवायी जावेगी।
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संस्थागत प्रसव दौरान प्रसूता/शिशु की म़त्यु
भी हो जावे तो भी यह लाभ देय होगा।
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जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता
को देय राशि का भुगतान संस्थागत प्रसव होने
पर संस्था से डिस्चार्ज के पूर्व चैक द्वारा
प्रदान किया जावेगा व बी.पी.एल. परिवार की
महिला के घरेलू प्रसव होने पर 500/- की राशि
का भुगातन सम्बन्धित प्रसाविका अथवा नजदीक
के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
द्वारा 7 दिवस में चैक द्वारा किया जावेगा।
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राज्य से बाहर की प्रसूताओं को राज्य में
प्रसव होने पर ANC कार्ड प्रस्तुत करने पर
योजनान्तर्गत लाभ देय है।
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रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गो की ग्रामीण
प्रसूताओं को देय होगा।