जननी सुरक्षा योजना एक नजर में

  • यह योजना सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2005 से लागू की गई है।
  • इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ एवं शिशु म़त्यु दर कम करना है।
  • इसका लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को सरकारी एवं चिन्हित गैर सरकारी संस्थान पर प्रसव कराने पर देय है।
  • इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेञ में रू. 1000/ एवं ग्रामीण क्षेञ में रू. 1400/ का लाभ देय है।
  • बी.पी.एल. कार्डधारी महिला को घर पर प्रसव कराने पर 2 बच्चों तक ही रू. 500/ देय है तीसरा बच्चा होने पर यदि वह महिला/उसका पति नसबंदी करवाता है तो भी उसे 500/ रूपये देय होगे।
  • आशा को रू. 100/ महिला के संस्थागत प्रसव करवाने पर एवं रू. 100/ प्रसवोपरान्त नवजात डी.पी.टी. के तीन टीके लगवाने केपश्चात देय है।
  • आशा द्वारा उक्त प्रतिफल के बदले प्रसूता को पंजीकरण ANC Check up T.T. एवं आयरन की गोलियां प्रदान करवायी जावेगी।
  • संस्थागत प्रसव दौरान प्रसूता/शिशु की म़त्यु भी हो जावे तो भी यह लाभ देय होगा।
  • जननी सुरक्षा योजना के अन्‍तर्गत प्रसूता को देय राशि का भुगतान संस्‍थागत प्रसव होने पर संस्‍था से डिस्‍चार्ज के पूर्व चैक द्वारा प्रदान किया जावेगा व बी.पी.एल. परिवार की महिला के घरेलू प्रसव होने पर 500/- की राशि का भुगातन सम्‍बन्धित प्रसाविका अथवा नजदीक के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के प्रभारी द्वारा 7 दिवस में चैक द्वारा किया जावेगा।
  • राज्य से बाहर की प्रसूताओं को राज्य में प्रसव होने पर ANC कार्ड प्रस्तुत करने पर योजनान्तर्गत लाभ देय है।
  • रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गो की ग्रामीण प्रसूताओं को देय होगा।

OFFICE ORDER and REPORTING FORMATS

JSY GUIDELINE

New Guidelines of Janani Suraksha Yojna Letter No. 536 Dt. 24.11.08

Last Updated on 25.11.2008