औषधी
अनुज्ञापत्रों हेतु पत्रावली में प्रस्तुत किये जाने
सम्बन्धी दस्तावेजो का विवरण:-
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निर्धारित
प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र (प्रपत्र 19 अथवा अन्य
जो भी लागू हो)
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निर्धारित
शुल्क जमा करवा कर चालान फार्म की एक प्रति।
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फर्म
के मालिक/ प्रत्येक भागीदार का रूपये के नॉन ज्युडिशियल
स्टाम्प पेपर पर हलफनामा जो नोटेरी पब्लिक से
प्रमाणित हो (संलग्न प्रारूप 'क' अनुसार)
साथ में एक सत्यापित फोटो प्रति।
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फर्म
के संविधान सम्बन्धी दस्तावेज-पार्टनर फर्म के
मामले में नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित डीड की दो
सत्यापित फोटोप्रति।
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रजिस्टर्ड
फार्मासिस्ट/ काम्पीटेन्ट व्यक्ति का 10/- रूपये
के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हलफनामा जो
नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हा संलग्न प्रारूप 'ख-1'
फार्मासिस्ट के लिये तथा 'ख-2' कॉम्पीटेन्ट
व्यक्ति के लिए साथ में एक सत्यापित फोटो प्रति।
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रजिस्टर्ड
फार्मासिस्ट का मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा
उसकी दो सत्यापित फोटो प्रति एवं साथ में दो नवीनीकरण
प्रमाण पत्र की दो सत्यापित फोटोप्रति।
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कॉम्पीटेन्ट
व्यक्ति के (1) मेट्रीक उत्तीर्ण करने सम्बन्धी
प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति (यदि स्नातक
भी हो तो डिग्री की सत्यापित फोटो प्रति) (2) अनुभव
प्रमाण पत्र् 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प
पेपर पर फर्म के मालिक अथवा भागीदार जिससे अनुभव
लिया हुआ हो द्वारा उस बाबत् दिया गया शपथपत्र जो
नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो ( प्रारूप 'ग'
संलग्न है) उक्त फर्म के मूल लाइसेन्सों
एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र की एक-एक सत्यापित
फोटो प्रति।
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प्रमाणित
किरायेनामें की दो सत्यापित फोटोपति एवं ऐसा दस्तावेज
कि आवेदनकर्ता वैधरूप से सम्बन्धित स्थान का उपभोग
करने का पात्र एवं वर्तमान में किराया अदा करने
बाबत् प्राप्ति रसीद की दो सत्यापित फोटो
प्रति।
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दुकान
का नक्शा (ब्लूप्रिन्ट) की दो कॉपी जिस पर फर्म
का नाम व पता दर्ज हो तथा दुकान की लम्बाई एवं
चौडाई का विवरण व क्षेत्रफल लिखा हो नक्शे फर्म
मालिक/ भागीदार द्वारा हस्ताक्षर युक्त हो।
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रेफ्रीजरेटर
की क्रयबील की सत्यापित फोटोप्रति या अन्य प्रमाणिक
दस्तावेज।
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रजि.
फार्मासिस्ट/ काम्पीटेन्ट व्यक्ति के प्रति
लाइसेन्स, दो वर्तमान में लिए गये स्वयं की हस्तक्षर
युक्त पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ व एक अतिरिक्त
फोटोग्राफ जिसे आवेदन पत्र् पर चिपका कर औषधि निरीक्षक
द्वारा मिलान कर सत्यापित किया जाना है ताकि लाइसेन्स
पर फोटो का सत्यापन किया जा सके।
नोटः-
खुदरा
लाइसेन्स के मामले में बिन्दु संख्या 7 के दस्तावेजा
की आवश्यकता नहीं तथा थोंक लाइसेन्सों के मामले में
अगर आवेदक अथवा कर्मचारी बिन्दु संख्या 6 में दर्शायी
गयी योग्यता रखता हो तो बिन्दु 7 के दस्तावेजों की
आवश्यकता नहीं तथा ऐसा न होने पर बिन्दु संख्या 7
में दर्शाये गय दस्तावेज प्रस्तुत हो शेष दस्तावेज
सभी आवेदकों के लिये अनिवार्य है।
उपरोक्त
दस्तावेजों के अतिरिक्त भी स्थिति एवं आवश्यकतानुसार
तथ्य अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री
नियम 1945 के 65 ए के तहत अन्य दस्तावेज चाहे जाने
पर प्रस्तुत करने होगें।
हलफनामा
निर्धारित प्रपत्र् में हो तथा सम्बन्धित पैरा व उसके
तथ्य जो लागू हो उन्हे ही भर कर 10/- के नॉन ज्युडिशियल
स्टाम्प पर टाईप कराया जावें।
लिमिटेड अथवा प्राईवेट लि. फर्म होने की
दशा में वर्तमान डायरेक्टर के नाम व पते की घोषणा 10
रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर व प्रारूप 'क'
पर आवश्यक संशोधन पश्चात हलफनामें में डायरेक्टर्स
द्वारा दिया जावेगा।
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